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Shram yogi Mandhan Yojana Kya Hai || मानधन योजना में अप्लाई कैसे करें? || प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू)  ( दिहाड़ी मजदूर ) जो अपने रोजमर्रा मजदूरी या जिनका पीएफ  ESIC नही हो वो लोगो की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।


shramyogi mandhan yojana kya hai



[PMSYM] प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 

( Pradhan Mantri Mandhan yojana in Hindi )


असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित कामदार हैं।


दोस्तो यह Pradhan Mantri Mandhan yojana Registration एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन राशि प्राप्त होगी और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति या पत्नी 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।


दोस्तो इस PM mandhan yojana details योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति 3000/-  रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।

यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। यह राशि उनके उम्र के आधार पर तय की गई है ।


एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।


मानधन के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ( Pradhan mantri mandhan yojana registration )


PM Mandhan yojana details in Hindi


Shramyogi mandhan yojana प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पात्रता मापदंड


  • असंगठित कामगार (यूडब्ल्यू) के लिए
  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए 
  • उनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए 


Shram yogi mandhan yojana प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पात्र नही है 


  • संगठित कामदार के लिए नही है जिनका एकाउंट
  • संगठित क्षेत्र में कार्यरत (EPFO/NPS/ESIC के सदस्य) नहीं होना चाहिए 
  • एक आयकर दाता जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो


Shram yogi mandhan yojana डॉक्यूमेंट पास होना चाहिए


  • आधार कार्ड
  • IFSC के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या



रुपये की सुनिश्चित पेंशन। 3000/- माह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना

भारत सरकार द्वारा राशि का योगदान



Shramyogi Mandhan Yojana पात्र लाभार्थी की मृत्यु पर परिवार को लाभ


पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसे कि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर ही लागू होगी।


Shram yogi Mandhan Yojana अपंगता पर लाभ फ़ॉर डिसिविलिटी 


यदि पात्र लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होगा। इस तरह के लाभार्थी द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा, पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें या योजना से बाहर निकलें।


Shramyogi Mandhan Yojana पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ ( पेंशन बीच मे छोड़ने पर )


यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।



यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।


लाभार्थी की म्रत्यु होने के बाद  ( Shramyogi mandhan yojana )


यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके उसे बाहर निकालने का हकदार होता है ।


दोस्तो जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, राशि को वापस राशि में जमा किया जाएगा।


मानधन योजना में अप्लाई कैसे करें? || Pradhan Mantri Mandhan yojana registration Online


स्टेप 1:

इच्छुक व्यक्ति पास के ( CSC ) सीएससी केंद्र  यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है । 

या फिर आप भी इस वेबसाइट के जरिये रेजिस्ट्रेशन कर सकते है । 

Shramyogi Mandhan yojana CSC login

स्टेप 2:

फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:


आधार कार्ड

( IFSC ) आईएफएससी कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक बुक /बुक या बैंक खाते का स्टेटमेंट के रूप में बैंक विवरण की प्रति)


स्टेप 3:

आपको सर्वप्रथम जो राशि है वह कैश में देनी होगी सर्विस सेंटर के VLE को CSC सेंटर नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।


स्टेप 4:

वीएलई प्रोसेस के लिए आधार कार्ड पर आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तारीख को ऑनलाइन -इन करना है ।


स्टेप 5:

वीएलई बैंक खाता की जानकारी , मोबाइल नंबर, ईमेल , एड्रेस और जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित ( नॉमिनी ) जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण को पूरा करना पड़ेगा ।


स्टेप 6:

लाभार्थी की पात्रता शर्तों के लिए स्वयम सेल्फ डिक्लेरेशन किया जाएगा।


स्टेप 7:

सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार मासिक प्रीमीयम का ऑटो गणना करेगा।


स्टेप 8:

लाभार्थी वीएलई  ( CSC ) सेंटर को पहली सदस्यता राशि को कैश भुगतान करेगा।


स्टेप 9:

लाभार्थी नामांकन फॉर्म को सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा। ( उसके बाद नेक्स्ट महीने से प्रीमियम लाभार्थी के बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाय करेगा ।


स्टेप 10:

एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (स्पैन) उत्पन्न होगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

 

Shram yogi mandhan yojana kya hai || मानधन योजना में अप्लाई कैसे करें ?

Shram yogi Mandhan Yojana Kya Hai || मानधन योजना में अप्लाई कैसे करें? || प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू)  ( दिहाड़ी मजदूर ) जो अपने रोजमर्रा मजदूरी या जिनका पीएफ  ESIC नही हो वो लोगो की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।


shramyogi mandhan yojana kya hai



[PMSYM] प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 

( Pradhan Mantri Mandhan yojana in Hindi )


असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित कामदार हैं।


दोस्तो यह Pradhan Mantri Mandhan yojana Registration एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन राशि प्राप्त होगी और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति या पत्नी 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।


दोस्तो इस PM mandhan yojana details योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति 3000/-  रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।

यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। यह राशि उनके उम्र के आधार पर तय की गई है ।


एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।


मानधन के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ( Pradhan mantri mandhan yojana registration )


PM Mandhan yojana details in Hindi


Shramyogi mandhan yojana प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पात्रता मापदंड


  • असंगठित कामगार (यूडब्ल्यू) के लिए
  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए 
  • उनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए 


Shram yogi mandhan yojana प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पात्र नही है 


  • संगठित कामदार के लिए नही है जिनका एकाउंट
  • संगठित क्षेत्र में कार्यरत (EPFO/NPS/ESIC के सदस्य) नहीं होना चाहिए 
  • एक आयकर दाता जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो


Shram yogi mandhan yojana डॉक्यूमेंट पास होना चाहिए


  • आधार कार्ड
  • IFSC के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या



रुपये की सुनिश्चित पेंशन। 3000/- माह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना

भारत सरकार द्वारा राशि का योगदान



Shramyogi Mandhan Yojana पात्र लाभार्थी की मृत्यु पर परिवार को लाभ


पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसे कि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर ही लागू होगी।


Shram yogi Mandhan Yojana अपंगता पर लाभ फ़ॉर डिसिविलिटी 


यदि पात्र लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होगा। इस तरह के लाभार्थी द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा, पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें या योजना से बाहर निकलें।


Shramyogi Mandhan Yojana पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ ( पेंशन बीच मे छोड़ने पर )


यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।



यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।


लाभार्थी की म्रत्यु होने के बाद  ( Shramyogi mandhan yojana )


यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके उसे बाहर निकालने का हकदार होता है ।


दोस्तो जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, राशि को वापस राशि में जमा किया जाएगा।


मानधन योजना में अप्लाई कैसे करें? || Pradhan Mantri Mandhan yojana registration Online


स्टेप 1:

इच्छुक व्यक्ति पास के ( CSC ) सीएससी केंद्र  यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है । 

या फिर आप भी इस वेबसाइट के जरिये रेजिस्ट्रेशन कर सकते है । 

Shramyogi Mandhan yojana CSC login

स्टेप 2:

फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:


आधार कार्ड

( IFSC ) आईएफएससी कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक बुक /बुक या बैंक खाते का स्टेटमेंट के रूप में बैंक विवरण की प्रति)


स्टेप 3:

आपको सर्वप्रथम जो राशि है वह कैश में देनी होगी सर्विस सेंटर के VLE को CSC सेंटर नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।


स्टेप 4:

वीएलई प्रोसेस के लिए आधार कार्ड पर आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तारीख को ऑनलाइन -इन करना है ।


स्टेप 5:

वीएलई बैंक खाता की जानकारी , मोबाइल नंबर, ईमेल , एड्रेस और जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित ( नॉमिनी ) जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण को पूरा करना पड़ेगा ।


स्टेप 6:

लाभार्थी की पात्रता शर्तों के लिए स्वयम सेल्फ डिक्लेरेशन किया जाएगा।


स्टेप 7:

सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार मासिक प्रीमीयम का ऑटो गणना करेगा।


स्टेप 8:

लाभार्थी वीएलई  ( CSC ) सेंटर को पहली सदस्यता राशि को कैश भुगतान करेगा।


स्टेप 9:

लाभार्थी नामांकन फॉर्म को सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा। ( उसके बाद नेक्स्ट महीने से प्रीमियम लाभार्थी के बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाय करेगा ।


स्टेप 10:

एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (स्पैन) उत्पन्न होगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

 

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